फेक न्यूज़ देने पर आईटी एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई

 हरिद्वार,।.कोरोनावायरस एवं लाॅक डाउन के संदर्भ में किसी भी मीडिया माध्यम से फेक न्यूज या गलत जानकारियां प्रसारित करने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्चन्यायालय के निर्देशों के क्रम में सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश मेंजिलाअधिकारियो और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ध्पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर फेक न्यूजपर रोक लगाने के लिए इनकी प्रभावी मानिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है। सोशलमीडिया में कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने या फेक न्यूज देने परआईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस केसंबंध में ऐसी गलत सूचनाएं  प्रसारित नहीं की जानी है जिनसेआमजन में भय व्याप्त हो और लोकव्यवस्था बिगड़े। उधर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी औरसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सभी  सोशलमीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाए जाने केलिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में प्रदेश में भी सोशल मीडिया पर इस तरह कीगलत जानकारियां देने पर संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देशदिये गये हैं। (सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)